पटना: बिहार के चर्चित कोचिंग संचालक फैजल खान उर्फ खान सर से जुड़े मामले में शुक्रवार को अदालत में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष और शिकायतकर्ता पक्ष ने अपने-अपने तर्क और साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अब इस मामले में 10 जुलाई 2026 को अदालत अपना आदेश सुनाएगी। उसी दिन यह स्पष्ट होगा कि खान सर को जमानत मिलेगी या उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। बचाव पक्ष ने रखे सभी दस्तावेज खान सर की ओर से अधिवक्ता मुरारी तिवारी ने अदालत में पक्ष रखते हुए कहा कि बचाव पक्ष ने सभी आवश्यक दस्तावेज और साक्ष्य कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को विस्तार से सुना और फिलहाल किसी प्रकार का तत्काल आदेश जारी नहीं किया। शिकायतकर्ता पक्ष ने भी रखी दलील सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता पक्ष ने भी अपने तर्क अदालत के सामने रखे। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद न्यायालय ने आदेश सुरक्षित रखने का निर्णय लिया। 10 जुलाई को आएगा फैसला सुनवाई के बाद मीडिया से बातचीत में अधिवक्ता मुरारी तिवारी ने कहा कि बचाव पक्ष ने अदालत के समक्ष सभी तथ्य और साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए हैं। अब न्यायालय 10 जुलाई 2026 को अपना फैसला सुनाएगा। इस आदेश पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। नोट: यह समाचार उपलब्ध मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर तैयार किया गया है। मामले में अंतिम स्थिति अदालत के आधिकारिक आदेश के बाद ही स्पष्ट होगी।